ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे के आरोप में चार पर मुकदमा

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राजस्व टीम की पैमाइश में नवीन परती की भूमि पर मिला कब्जा, बार-बार अतिक्रमण करने का आरोप, जीयनपुर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। ग्राम सभा की भूमि पर कथित रूप से बार-बार अतिक्रमण कर कब्जा करने के आरोप में जीयनपुर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला अमुवारी नारायणपुर गांव का है। पुलिस ने यह कार्रवाई ग्राम प्रधान की शिकायत और राजस्व टीम की रिपोर्ट के आधार पर की है। आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2, 3 और 5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
एफआईआर के अनुसार अमुवारी नारायणपुर गांव में गाटा संख्या 106/143 में नवीन परती के रूप में दर्ज भूमि है। ग्राम प्रधान अनिल सिंह की ओर से इस भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके बाद राजस्व निरीक्षक की अध्यक्षता में गठित टीम ने 30 जुलाई 2026 को मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की। पैमाइश के दौरान दिवाकर, रामतीर्थ, सुदामा पुत्रगण दंगज और चंद्रजीत पुत्र गोवर्धन, निवासी अमुवारी नारायणपुर के कब्जे में जमीन पाई गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके पर सीमांकन कर ग्राम प्रधान को सुपुर्दगी की गई, लेकिन आरोप है कि अतिक्रमणकर्ताओं ने नवीन परती की भूमि से अपना जोत-बोकर किया गया कब्जा नहीं हटाया। ग्राम प्रधान को भी कथित तौर पर कब्जा हटाने नहीं दिया गया। इसके बाद प्रार्थना पत्र संख्या 20019126016872 के अनुपालन में गाटा संख्या 106 की दोबारा पैमाइश कराई गई। इसमें 0.143 हेक्टेयर भूमि पर उक्त चारों लोगों का जोत-बोकर कब्जा पाया गया।
राजस्व रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सभा की भूमि पर बार-बार अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की संस्तुति की गई। इसके बाद जीयनपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर 31 अगस्त 2026 की रात 10:49 बजे दर्ज की गई। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक परमात्मा मिश्रा को सौंपी गई है।
पुलिस ने एफआईआर में दिवाकर, रामतीर्थ, सुदामा और चंद्रजीत को नामजद किया है। सभी का पता अमुवारी नारायणपुर, जीयनपुर, आजमगढ़ दर्ज है।

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