
खराब हालत की ऑडी दिखाकर सौदा करने का आरोप, रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। गुजरात में कार दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपये लेने और रकम वापस न करने के आरोप में रानी की सराय थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित की शिकायत पर अंकित राय और धनंजय राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3), 319(2) और 318(4) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
एफआईआर के अनुसार, मेंहनगर थाना क्षेत्र निवासी अविनाश कुमार राय का गुजरात में लाइजनिंग एवं कांट्रैक्ट का कारोबार है। उनके एक रिश्तेदार के माध्यम से रानी की सराय क्षेत्र स्थित अख्तर टायर की दुकान पर उनकी मुलाकात अंकित राय और धनंजय राय से हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार, धनंजय राय गाड़ियों की ब्रोकरी और बिक्री का काम करता है।
व्हाट्सएप पर दिखाई ऑडी कार
शिकायत के मुताबिक वर्ष 2023 में दोनों आरोपियों ने व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडी क्यू-7 कार की तस्वीर दिखाई। कार का नंबर GJ 01 RP0009 बताया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, कार 27 लाख रुपये में बेचने की बात तय हुई। इसके बाद आरोपियों ने रानी की सराय स्थित अख्तर टायर की दुकान पर शिकायतकर्ता और उसके परिचितों के सामने कार दिखाई।
आरोप है कि कार लेने के लिए शिकायतकर्ता ने शुरुआत में एक लाख रुपये नकद दिए। इसके बाद 12 जुलाई 2023 से 28 जुलाई 2023 के बीच अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से कुल 26 लाख रुपये का भुगतान किया गया। एफआईआर में विभिन्न खातों में रकम ट्रांसफर किए जाने का उल्लेख है।
कार की हालत खराब मिलने पर नहीं लिया वाहन
एफआईआर के मुताबिक 21 अक्तूबर 2023 को अंकित राय कार लेकर अख्तर टायर की दुकान पर पहुंचा। शिकायतकर्ता ने कार की जांच की तो उसका इंजन खराब स्थिति में था और उससे तेज आवाज आ रही थी। कार की हालत ठीक नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता ने वाहन लेने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इस पर अंकित राय ने धमकी दी कि यदि कार नहीं ली तो वह शिकायतकर्ता को बर्बाद कर देगा। इसके बाद वह कार लेकर चला गया।
इसके बाद धनंजय राय की ओर से फरवरी 2024 में पांच-पांच लाख रुपये के पांच चेक दिए जाने और दो लाख रुपये नकद देने की बात कही गई। एफआईआर में आरोप है कि चेक बाउंस होने की स्थिति में आरोपियों ने अलग-अलग खाताधारकों के माध्यम से रकम का लेनदेन किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, 13 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2026 तक कुल 17 लाख 24 हजार 997 रुपये ही वापस किए गए, जबकि 9 लाख 75 हजार 3 रुपये अभी बकाया हैं।
रकम मांगने पर गोली मारने की धमकी का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि बकाया रकम मांगने पर दोनों आरोपी टालमटोल करते रहे। फोन करने पर कथित तौर पर एक आरोपी ने कहा कि वह कोई पैसा नहीं देगा और अधिक दबाव बनाने पर गोली मारकर जान से खत्म कर देगा। शिकायतकर्ता ने दोनों पर धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने पहले थाने में सूचना दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर 18 जुलाई 2026 को रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भी प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश के क्रम में रानी की सराय थाने में 31 अगस्त 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया।