
कार की तलाशी में मिले 2.41 लाख रुपये, वोटर स्लिप और बैलेट पेपर के प्रतिरूप, सिधारी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 में आचार संहिता के अनुपालन के दौरान उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई, किआ सेल्टोस कार और चार मोबाइल फोन भी बरामद
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के दौरान सिधारी थाना क्षेत्र में उड़नदस्ता टीम ने बड़ी कार्रवाई की। दौलतपुर पुलिया पर जांच के दौरान एक किआ सेल्टोस कार से 2 लाख 41 हजार 500 रुपये नकद और भारी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री बरामद की गई। कार में सवार चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 22 अक्टूबर को उपजिलाधिकारी सदर अविनाश गौतम के नेतृत्व में गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम दौलतपुर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान सफेद रंग की किआ सेल्टोस कार संख्या यूपी 54 एएक्स 2379 को रोककर तलाशी ली गई। कार में चार लोग सवार थे।
पांच झोलों में मिली चुनाव प्रचार सामग्री
तलाशी के दौरान कार की बीच वाली सीट पर रखे पांच सफेद झोलों से चुनाव प्रचार से संबंधित पंपलेट, हैंडबिल, वोटर स्लिप, बैलेट पेपर के प्रतिरूप और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों की मतदाता सूचियां बरामद हुईं। बताया गया कि झोलों पर गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और प्रबंधक का नाम अंकित था।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान पकड़े गए लोगों ने बताया कि वे नकदी को लिफाफों में रखकर बांटने जा रहे थे। हालांकि, इस संबंध में लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी बाकी है।
हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान
पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान सुभाष सिंह निवासी करमी, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ; राजेश कुमार पांडेय निवासी कस्बा सिधारी, जनपद आजमगढ़; शिवमोहन सिंह निवासी समेदा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़; और शिवगोविंद सिंह निवासी करमी, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ के रूप में हुई है।
मुकदमा दर्ज, विधिक कार्रवाई जारी
कार्रवाई के दौरान 2,41,500 रुपये नकद, भारी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री, एक किआ सेल्टोस कार और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस मामले में थाना सिधारी में मुकदमा अपराध संख्या 431/2026 के तहत धारा 173 बीएनएस और धारा 123(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।