
रामलीला मैदान के पास दुकान पर छापेमारी कर पुलिस ने की कार्रवाई, प्रतिबंधित मांझा बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी, सफेद प्लास्टिक के बोरे से मिलीं 97 चरखी और तीन चरखी अलग से बरामद
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक 65 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चाइनीज मांझे की कुल 100 चरखी बरामद करने का दावा किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और 125 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5/15 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 को उपनिरीक्षक बालेन्द्र कुमार यादव हमराह हेड कांस्टेबल अनिल कुमार राय और कांस्टेबल अवधेश कुमार गुप्ता के साथ थाना क्षेत्र में गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग और तलाश में निकले थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सिधारी क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास रहने वाला छेदी साव पुत्र स्वर्गीय गजाधर साव अपने घर में बनी मधेसिया प्लास्टिक सेंटर व पतंग की दुकान में सफेद प्लास्टिक के बोरे में चाइनीज मांझा रखकर उसकी बिक्री कर रहा है।
मुखबिर के इशारे पर पुलिस ने की घेराबंदी
एफआईआर के मुताबिक, सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम रामलीला मैदान पहुंची। वहां मधेसिया प्लास्टिक सेंटर व पतंग की दुकान के सामने सड़क की दूसरी ओर खड़े मुखबिर ने इशारा कर बताया कि दुकान में सफेद रंग का हाफ गोल गले का टीशर्ट और हरे रंग का हाफ जैकेट पहने व्यक्ति प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेच रहा है। इसके बाद मुखबिर मौके से चला गया।
पुलिस टीम ने दुकान के पास पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति हाथ में चाइनीज मांझे की तीन चरखी लिए खड़ा था और दुकान पर आने-जाने वाले लोगों को बेच रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम छेदी साव पुत्र स्वर्गीय गजाधर साव, निवासी सिधारी रामलीला मैदान, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 65 वर्ष बताया।
सफेद बोरे में मिलीं 97 चरखी
पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान आरोपी के बाएं हाथ में तीन चरखी मिलीं। इनमें नीले, खाकी और काले रंग की चरखी शामिल थीं। इसके बाद दुकान में रखे सफेद प्लास्टिक के बोरे को खोलकर देखा गया तो उसमें अलग-अलग रंगों की 97 चरखी बरामद हुईं। इस तरह कुल 100 चरखी बरामद की गईं।
एफआईआर में दर्ज विवरण के मुताबिक, आरोपी से चाइनीज मांझा बेचने का लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वह कोई लाइसेंस नहीं दिखा सका। पूछताछ में उसने कथित तौर पर बताया कि वह मोहल्लों में पतंग उड़ाने के शौकीन लोगों और बच्चों को चाइनीज मांझा बेचता है तथा इससे उसे अच्छा मुनाफा होता है।
रात 8:50 बजे हिरासत में लिया गया आरोपी
पुलिस ने बरामद चाइनीज मांझे को प्लास्टिक के थैले में रखकर सील किया और नमूना मोहर तैयार की। इसके बाद आरोपी को 14 अक्टूबर 2026 को रात करीब 8:50 बजे हिरासत में लिया गया। एफआईआर के अनुसार, पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा रखने और बेचने के आरोप में उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की।
इस मामले में सिधारी थाने में 14 अक्टूबर 2026 की रात 11:57 बजे एफआईआर संख्या 0422/2026 दर्ज की गई। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक यशवंत सिंह को सौंपी गई है।