चोरी के मामले में आरोपी विशाल राजभर को सजा, 5 हजार रुपये का जुर्माना

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जुर्म स्वीकार करने पर अदालत ने सुनाया फैसला, जेल में बिताई गई 1 वर्ष 9 माह 18 दिन की अवधि को माना कारावास हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। चोरी के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद गैंगस्टर/पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमर सिंह ने शुक्रवार को आरोपी विशाल राजभर को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी ने सुनवाई के दौरान अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, खोजापुर निवासी हरेंद्र ने 16 जून 2024 को थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अहरौला थाना क्षेत्र के गौरी निवासी विशाल राजभर ने उनके घर का ताला तोड़कर कीमती जेवरात, एलसीडी टीवी और 20 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए थे।
मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को आरोपी विशाल राजभर ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायालय ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर आरोपी को जेल में बिताई गई 1 वर्ष 9 माह 18 दिन की अवधि के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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