
पिता की मौत के मामले में आरोपी ने स्वीकार किया जुर्म, ग्रामीण न्यायालय मेहनगर ने सुनाया फैसला
2014 में दर्ज हुआ था मुकदमा, दोषसिद्ध होने पर न्यायालय उठने तक की सजा
हिंदी न्यूज़ 24
/आजमगढ़। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद ग्रामीण न्यायालय मेहनगर ने आरोपी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को न्यायालय के न्यायाधीश प्रवीण प्रियदर्शी ने आरोपी मनोज कुमार राजभर को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही उस पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजकुमार निवासी वीरपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ ने 19 अक्टूबर 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि नवापुरा निवासी मनोज कुमार राजभर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पिता को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में वादी के पिता की मृत्यु हो गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को आरोपी मनोज कुमार राजभर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायालय ने जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।