
विवाह के बाद अतिरिक्त दहेज में 50 हजार रुपये की मांग का आरोप, मारपीट कर घर से निकालने की शिकायत
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। बरदह थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के अनुसार विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है।
पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता संतोष, निवासी मंझरियापर/रथियापुर, थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ ने बताया कि उसका विवाह 9 जुलाई 2024 को बरदह थाना क्षेत्र के परसौली निवासी ललित के साथ हुआ था। विवाह के दौरान परिवार की ओर से दहेज में नकदी, चार तोला सोने के जेवर और अन्य सामान दिया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल पहुंचने के बाद अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ससुराल पक्ष की ओर से 50 हजार रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ कथित तौर पर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया गया। परिवार के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपितों ने कथित रूप से बात नहीं मानी।
23 अगस्त 2025 को घर से निकालने का आरोप
विवाहिता का आरोप है कि 23 अगस्त 2025 को दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उसके मायके पक्ष के लोगों के साथ कथित तौर पर अभद्रता की गई तथा सामान भी जबरन रख लिया गया। बाद में मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन तत्काल समाधान नहीं हो सका।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति ललित, सास नमिता और ननद पूजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 351(3), 352 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3 और 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर 8 अक्टूबर 2026 को शाम 5:37 बजे दर्ज की गई। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है।