

दो साल तक शादी का वादा करने के बाद संबंध बनाने का दबाव, विरोध पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप
कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर आशीष उर्फ आशुतोष मौर्या, रमेश प्रसाद मौर्या और आलोक मौर्या को किया नामजद, मामले की जांच शुरू
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। शादी का झांसा देकर युवती को लगातार परेशान करने, उसकी इच्छा के विरुद्ध छेड़छाड़ और जबरन संबंध बनाने की कोशिश करने तथा विरोध करने पर धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। FIR के अनुसार मामले में आशीष उर्फ आशुतोष मौर्या, रमेश प्रसाद मौर्या और आलोक मौर्या को नामजद किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, कोतवाली थाने में 30 सितंबर 2026 को FIR संख्या 0510 दर्ज की गई। मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), 352 और 351(3) के तहत दर्ज हुआ है।
शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी करीब दो वर्षों से शादी का वादा कर उसे लगातार परेशान कर रहा था। शादी से इनकार करने पर कथित तौर पर धमकी दी गई और उसकी इच्छा के विरुद्ध छेड़छाड़ करते हुए जबरन संबंध बनाने की कोशिश की गई। शिकायत में 28 दिसंबर 2024 की घटना का भी उल्लेख है।
आरोप है कि बाद में युवती पर अलग-अलग माध्यमों से दबाव बनाया गया। शिकायत के मुताबिक, निजी वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। विरोध करने पर गाली-गलौज करने और परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि मामले को लेकर पहले प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन रिश्तेदारी का मामला होने के कारण परिवार की ओर से समझौते का दबाव बनाया गया। युवती ने आरोप लगाया कि बाद में पैसे देकर मामले को समाप्त करने का प्रयास भी किया गया, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया।
मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर निरीक्षक आशुतोष राय को विवेचना सौंपी है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों, घटनाओं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।