

Instagram और WhatsApp के जरिए अश्लील टिप्पणी व चरित्र-हनन का आरोप, आरोपी के खिलाफ BNS और IT Act में मुकदमा
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवती को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने, अश्लील एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने तथा सार्वजनिक रूप से चरित्र-हनन करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज की है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 351(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। FIR 30 सितंबर 2026 को शाम 4:35 बजे दर्ज की गई।
शिकायत के मुताबिक आरोपी द्वारा Instagram और WhatsApp के माध्यम से युवती और उसकी मां को कथित तौर पर लगातार परेशान किया जा रहा था। आरोप है कि सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए युवती की सार्वजनिक छवि खराब करने का प्रयास किया गया। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए धमकी देने का आरोप
शिकायत में आरोपी के नाम और उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल का उल्लेख किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए उसे निशाना बनाते हुए लगातार आपत्तिजनक सामग्री और धमकी भरे संदेश भेजे गए। शिकायत में आरोपी के कुछ मोबाइल नंबरों का भी उल्लेख किया गया है। 31625024260511_आकाक्षा सिंह.pdf
पीड़िता ने पुलिस से मामले में तत्काल कार्रवाई करने, साइबर सेल के माध्यम से जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने तथा अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।