अग्निवीर भर्ती के नाम पर ढाई लाख की ठगी, गैंगस्टर आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

आजमगढ़ आजमगढ़ खास खबर आजमगढ़ शहर


फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर युवक से लिए थे 2.50 लाख रुपये, गैंगस्टर कोर्ट ने नहीं दी राहत

हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। सेना में अग्निवीर की भर्ती कराने के नाम पर रुपये लेने और कूटरचित नियुक्ति पत्र देने के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी को राहत नहीं दी। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अमर सिंह ने बुधवार को आरोपी पिंटू यादव उर्फ कृष्णा निवासी ध्यानीपुर, थाना अतरौलिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अग्निवीर भर्ती के नाम पर लिए थे ढाई लाख रुपये
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अग्निवीर में भर्ती कराने के नाम पर आरोपी पिंटू यादव उर्फ कृष्णा की गैंग ने पीड़ित आशीष यादव से ढाई लाख रुपये लिए थे। इसके बाद उसे सेना में भर्ती से संबंधित कूटरचित जॉइनिंग लेटर दे दिया गया।
मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इसी प्रकरण में सितंबर 2026 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला
अग्रिम जमानत अर्जी पर अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत की गईं। दोनों पक्षों को सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अमर सिंह ने आरोपी पिंटू यादव उर्फ कृष्णा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *