

चोरी की घटनाओं में संलिप्तता के आधार पर दर्ज था गैंगस्टर का मुकदमा, नरौली बस स्टैंड के पास पुलिस ने दबोचा
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहीं दो अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को बुधवार, 30 सितंबर 2026 को सुबह 10:45 बजे प्राइवेट बस स्टैंड नरौली के पास से गिरफ्तार किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय पुलिस टीम के साथ वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की तलाश में जुटे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित दोनों अभियुक्ताएं नरौली स्थित प्राइवेट बस स्टैंड के पास मौजूद हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। महिला पुलिसकर्मियों की मदद से दोनों महिलाओं को पकड़ लिया गया। पूछताछ और तस्दीक के बाद उनकी पहचान शीला देवी (35) पुत्री सीताराम, निवासी सिधुआपार, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर तथा काजल (24) पत्नी करन, निवासी लखनपारा, पोस्ट भाटपार, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई।
पुलिस के मुताबिक दोनों मु0अ0सं0-509/26, धारा 2(b)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 में वांछित थीं। गिरफ्तारी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया तथा परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई।
शीला देवी का आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0-174/26, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली आजमगढ़।
मु0अ0सं0-99/26, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर आजमगढ़।
मु0अ0सं0-509/26, धारा 2(b)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली आजमगढ़।
काजल का आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0-174/26, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली आजमगढ़।
मु0अ0सं0-509/26, धारा 2(b)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, उपनिरीक्षक सौरभ त्रिपाठी, उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल अभय सिंह, कांस्टेबल सुजीत शर्मा, कांस्टेबल राहुल पाण्डेय, महिला कांस्टेबल खुशबू सिंह और महिला कांस्टेबल प्रियंका सिंह शामिल रहीं।