
कोतवाली पुलिस ने जिलाधिकारी से अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर की कार्रवाई, गिरोह का सरगना समेत तीन सदस्य नामजद
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। कोतवाली पुलिस ने चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बताए जा रहे एक गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने जिलाधिकारी से अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर गिरोह के सरगना समेत चार आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(ख)(i)/3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर 29 सितंबर 2026 की रात कोतवाली थाने में दर्ज की गई।
एफआईआर के अनुसार गिरोह का सरगना गुड्डी निवासी लखनपारा, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर बताया गया है। उसके साथ शीला देवी निवासिनी सिंधुआपर थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर, संजना और काजल निवासिनी लखनपारा खाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर, को गिरोह के सदस्य के रूप में नामजद किया गया है।
चोरी की कई घटनाओं का दिया हवाला
पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में गिरोह के खिलाफ पूर्व में दर्ज मुकदमों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें 20 अप्रैल 2026 को चोरी के मामले में कोतवाली आजमगढ़ में दर्ज मुकदमा शामिल है। इसके अलावा जीयनपुर और फूलपुर थानों में भी चोरी की घटनाओं से संबंधित मुकदमों का उल्लेख एफआईआर में किया गया है। पुलिस के अनुसार इन मामलों की विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं और मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।
एफआईआर में पुलिस ने आरोप लगाया है कि गिरोह के सदस्य आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पुलिस का कहना है कि इनकी गतिविधियों से लोक व्यवस्था प्रभावित होने और लोगों में भय का माहौल बनने की स्थिति रही है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर गिरोह के कृत्यों को गैंगस्टर एक्ट के दायरे में बताते हुए कार्रवाई की गई है।
डीएम-एसएसपी की संयुक्त बैठक में गैंगचार्ट अनुमोदित
एफआईआर के मुताबिक जिलाधिकारी आजमगढ़ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक में विचार-विमर्श के बाद 10 सितंबर 2026 को गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया था। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक चंद्र प्रकाश कश्यप को सौंपी गई है।
मुकदमा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पांडेय की तहरीर पर दर्ज हुआ है।