
आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र का मामला, पासपोर्ट कार्यालय की जांच के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र के सलमेपुर गांव निवासी एक युवक पर अलग-अलग व्यक्तिगत विवरण के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सचितानंद यादव को सौंपी गई है।
पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, आरपीओ/जांच/Dual Passport-77/2026 दिनांक 23 जुलाई 2026 के क्रम में सामने आया कि सलमेपुर निवासी सलमान पुत्र मोहम्मद इरफान के नाम से दो पासपोर्ट जारी हुए हैं।
जांच में सामने आया कि पहला पासपोर्ट P1286958 23 जून 2016 को जारी हुआ था। इसके आवेदन में लगाए गए मौलवी के अंकपत्र और शपथपत्र में पासपोर्ट धारक का नाम सलमान अहमद पुत्र मोहम्मद इरफान तथा जन्मतिथि 2 फरवरी 1991 दर्ज थी।
वहीं, दूसरे पासपोर्ट T4258541 को 2 सितंबर 2019 को जारी किया गया। इसके आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेजों में पासपोर्ट धारक का नाम सलमान पुत्र मोहम्मद इरफान और जन्मतिथि 7 जुलाई 1996 दर्ज बताई गई है। इन दस्तावेजों में हाईस्कूल का अंकपत्र व शपथपत्र तथा आधार कार्ड भी शामिल बताए गए हैं।
अलग विवरण देकर दूसरा पासपोर्ट बनवाने का आरोप
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि सलमान ने पूर्व में जारी पासपोर्ट में दर्ज व्यक्तिगत विवरण से अलग नाम और जन्मतिथि वाले दस्तावेजों के आधार पर दूसरा पासपोर्ट हासिल किया। पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत विवरण में बदलाव कर एक से अधिक पासपोर्ट बनवाना नियम विरुद्ध है।
तहरीर में इस कृत्य को पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(1)(बी) तथा बीएनएस की धारा 318(2), 319(2) के तहत अपराध बताया गया है। मामले में पुलिस ने सलमान पुत्र मोहम्मद इरफान निवासी सलमेपुर, थाना जहानागंज के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पुलिस अब दोनों पासपोर्ट के आवेदन, लगाए गए दस्तावेजों और व्यक्तिगत विवरण में अंतर से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी।