वाहन दिलाने के नाम पर 2.98 लाख रुपये हड़पने का आरोप, मुबारकपुर में 10 लोगों पर मुकदमा

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वाहन दिलाने के नाम पर 2.98 लाख रुपये हड़पने का आरोप, मुबारकपुर में 10 लोगों पर मुकदमा

एक माह में वाहन देने का किया था वादा, रकम लेने के बाद टालमटोल का आरोप, रुपये मांगने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप

हिंदी न्यूज़ 24

आजमगढ़। वाहन खरीदने के नाम पर 2.98 लाख रुपये लेने के बाद वाहन उपलब्ध नहीं कराने और रकम वापस मांगने पर धमकी देने के आरोप में मुबारकपुर थाने में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

नगर के पुरानी बस्ती निवासी अनुज कुमार सोनकर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि आरोपी चार पहिया वाहनों की खरीद-फरोख्त का काम करते हैं। आरोप है कि वाहन दिलाने के नाम पर उनसे अलग-अलग खातों में रकम मंगाई गई।

एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता से आरोपी अंकित ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुबारकपुर शाखा के खाते से अपने मोबाइल नंबर से जुड़े खाते में 1,16,600 रुपये लिए। इसके अलावा आरोपी सविता देवी के खाते में 96,500 रुपये भेजे गए। शेष रकम अन्य आरोपियों के खातों में भेजी गई। इस तरह शिकायतकर्ता के अनुसार कुल 2.98 लाख रुपये लिए गए।

एक माह में वाहन पहुंचाने का दिया था भरोसा

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम देने के दौरान आरोपियों ने भरोसा दिलाया था कि जिस वाहन के कागजात दिखाए गए हैं, उसे एक माह के भीतर उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। आरोप है कि निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी वाहन नहीं दिया गया। रकम वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करने लगे।

आरोप है कि रुपये मांगने पर आरोपियों ने रकम वापस करने से इनकार करते हुए धमकी दी कि ज्यादा रुपये के लिए दबाव बनाने पर उसे फर्जी मुकदमे में फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। शिकायतकर्ता ने इसे धोखाधड़ी बताते हुए कार्रवाई की मांग की।

थाने से कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण

शिकायतकर्ता के अनुसार उसने मामले की जानकारी मुबारकपुर थाने में दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी गई। वहां से भी कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-20, आजमगढ़ के आदेश पर मुबारकपुर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर 3 सितंबर 2026 को दोपहर 1:01 बजे दर्ज की गई। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के तहत कार्रवाई की गई है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा को सौंपी गई है।

एफआईआर में सविता देवी, अंकित समेत कुल 10 लोगों के नाम दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान आरोपों और रुपये के लेन-देन से जुड़े तथ्यों की जांच की जाएगी।

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