नौकरी दिलाने के नाम पर 32 लाख की ठगी, कोड के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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रकम मांगने पर जातिसूचक गालियां और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

हिंदी न्यूज़ 24
जहानागंज। शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 32 लाख रुपये हड़पने और रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज, धमकी तथा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में जहानागंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है

बड़ौरा बुजुर्ग गांव निवासी प्रदीप कुमार पुत्र चुन्नीलाल की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में महराजगंज थाना क्षेत्र के भीलमपुर निवासी राजेश यादव को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर तीन सितंबर 2026 की रात 9:23 बजे जहानागंज थाने में दर्ज हुई है। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 352 और 351(4) के साथ एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।

प्रदीप कुमार के अनुसार, आरोपी राजेश यादव ने वर्ष 2018 से शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे और उनके चाचा से अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से करीब 22 लाख रुपये लिए। इसके अलावा 10 लाख रुपये नकद भी दिए गए। प्राथी का दावा है कि नकद रकम देने का वीडियो भी उसके पास मौजूद है।

शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने एक नियुक्ति पत्र भी दिया। बाद में 18 जुलाई 2024 को उच्च शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ के सचिव के नाम से एक और नियुक्ति पत्र मिलने की बात सामने आई। शिकायतकर्ता के अनुसार जांच कराने पर यह भी फर्जी निकला।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने आरोपी से अपने 32 लाख रुपये वापस मांगे तो वह गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इस दौरान जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। प्राथी के अनुसार नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ छल-कपट कर रकम ली गई।

प्रदीप ने बताया कि मामले की लिखित सूचना 19 जून 2026 को रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद जहानागंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले की जांच क्षेत्राधिकार नगर आस्था जायसवाल को सौंपी गई है।

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