दुष्कर्म के वांछित आरोपी के घर चस्पा हुआ धारा 84 बीएनएसएस का नोटिस

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सिधारी पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर भी नोटिस चस्पा कर मोहल्ले में कराई मुनादी
आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर विधिक कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के घर और सार्वजनिक स्थानों पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत जारी नोटिस चस्पा कराया। इसके साथ ही मोहल्ले में मुनादी कराकर लोगों को इसकी जानकारी दी गई।


पुलिस के अनुसार, थाना सिधारी में दर्ज मु0अ0सं0 498/2025, धारा 64(1), 352 और 351(3) बीएनएस में भदुली निवासी आदिल खान पुत्र मतिउल्लाह खान वांछित है। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 84 बीएनएसएस के तहत प्रॉसेस जारी किया था।


न्यायालय से जारी प्रॉसेस की तामीला के लिए सिधारी पुलिस की टीम आरोपी के घर पहुंची। नियमानुसार उसके घर के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा कराया गया। पुलिस ने मोहल्ले में मुनादी भी कराई।


पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है।
कार्रवाई करने वाली टीम में निरीक्षक शिव कुमार यादव, उपनिरीक्षक धर्मराज यादव, कांस्टेबल विनोद कुमार यादव और कांस्टेबल विजय कुमार शामिल रहे।

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