प्रसूता की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, अवैध अस्पताल संचालक डॉक्टर गिरफ्तार

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बिना वैध अनुमति अस्पताल संचालन, चिकित्सीय लापरवाही और गलत रक्त चढ़ाने का आरोप; कोर्ट भेजा गया आरोपी

आजमगढ़। अहरौला थाना पुलिस ने प्रसूता की मौत के चर्चित मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अस्पताल संचालित करने के आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर बिना वैध अनुमति अस्पताल चलाने, चिकित्सीय लापरवाही बरतने तथा गलत रक्त चढ़ाने के कारण प्रसूता की मौत होने का आरोप है।


पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को पवई थाना क्षेत्र के नाटी माहुल निवासी ओमकार मौर्य ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी 23 वर्षीय पत्नी करिश्मा को प्रसव के लिए रसूलपुर अहमद अली स्थित शहनवाज मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान चिकित्सीय लापरवाही और गलत रक्त चढ़ाने से उनकी मौत हो गई।


इस मामले में थाना अहरौला पर मुकदमा संख्या 234/2026 धारा 105 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 34 भी बढ़ाई गई।


गुरुवार को चौकी प्रभारी माहुल उपनिरीक्षक यश सिंह पटेल ने पुलिस टीम के साथ फूलवरिया अंडरपास के पास से वांछित आरोपी डॉ. मो. अकबर खान निवासी माहुल खास, थाना अहरौला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय भेज दिया।

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