

सिधारी थाना क्षेत्र का मामला, पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज; पुलिस कर रही विवेचना
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र में करीब साढ़े छह साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 55 वर्षीय अभियुक्त प्रमोद पाण्डेय को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, 15 अक्टूबर को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त प्रमोद पाण्डेय पुत्र स्वर्गीय सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय के खिलाफ सिधारी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 423/2026 दर्ज किया गया। अभियुक्त मूल रूप से बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के मुनि छपरा का निवासी है। वर्तमान में वह आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के हरवंशपुर में रह रहा था।
पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त को 15 अक्टूबर को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान उसके नशे का आदी होने की जानकारी मिलने का भी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है। पूछताछ के बाद 16 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया।
पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ बीएनएस की धारा 65(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना जारी है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक शिव कुमार यादव, उपनिरीक्षक मुरारी मिश्र और महिला कांस्टेबल रुक्मणि सिंह शामिल रहीं।