
आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने में पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। दहेज उत्पीड़न और विवाहिता के साथ मारपीट के आरोप में मुबारकपुर थाने की पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता शाकेरा बानो की तहरीर पर 12 अक्टूबर 2026 को दर्ज प्राथमिकी में पति, ससुर और ननदों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्हौर गांव की रहने वाली शाकेरा बानो का निकाह 23 जून 2022 को मऊ जनपद के घोसी थाना क्षेत्र के मानिकपुर निवासी अबू फहद के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि उसके पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार विवाह में आभूषण, कपड़े, घरेलू सामान, फर्नीचर और अन्य जरूरी वस्तुएं दी थीं।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पति अबू फहद, ससुर एहसान अहमद और ननद मरियम बानो व होमा बानो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। शिकायत के अनुसार, ससुराल पक्ष की ओर से पांच लाख रुपये और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर कथित रूप से उसके साथ मारपीट की गई।
शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे कमरे में बंद कर दिया गया। आरोप है कि बाद में पति और ससुराल के अन्य सदस्यों ने उसे तथा उसके बेटी को घर से निकाल दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने एफआईआर संख्या 0365/2026 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 85, 110, 115(2), 352 और 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धाराओं 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।