
आजमगढ़ के रोडवेज के पास पुलिस ने की कार्रवाई, भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं और लड़कियों को लेकर कथित अश्लील टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घटना 12 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10:32 बजे की बताई गई है। एफआईआर के अनुसार, पुलिस टीम मुबारकपुर रोडवेज के पास मौजूद थी, तभी युवक द्वारा कथित तौर पर अश्लील बातें और आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने की जानकारी सामने आई।
पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी में आरोपी की पहचान मोहम्मद तैयब पुत्र नोमान, निवासी पुरारानी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। एफआईआर में उल्लेख है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया।
मामले में उपनिरीक्षक रूपम वर्मा की ओर से लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर 12 अक्टूबर 2026 की रात 11:54 बजे मुबारकपुर थाने में एफआईआर संख्या 0366/2026 दर्ज की गई। मुकदमा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 296 के तहत पंजीकृत किया गया है।