
न्यायालय के आदेश पर ग्राम खुरहट में हुई कार्रवाई, गवाहों की मौजूदगी में घर और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया गया नोटिस
धारा 84 बीएनएसएस के तहत पुलिस ने की कार्रवाई
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। थाना सिधारी पुलिस ने मुकदमे में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से जारी प्रक्रिया के तहत नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई। पुलिस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में अभियुक्त के घर और ग्राम खुरहट के सार्वजनिक एवं प्रमुख स्थानों पर नोटिस चस्पा किया। यह कार्रवाई 10 अक्टूबर 2026 को नियमानुसार की गई।
पुलिस के मुताबिक, थाना सिधारी में दर्ज मुकदमा संख्या 267/2026 में धारा 137(2) और 87 बीएनएस के तहत अभिषेक राजभर वांछित है। वह हरेन्द्र राजभर का पुत्र है और जनपद मऊ के थाना रानीपुर अंतर्गत ग्राम खुरहट का निवासी है। उसकी उम्र करीब 22 वर्ष बताई गई है।
न्यायालय से जारी प्रक्रिया का कराया तामीला
मामले की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक यशवन्त सिंह कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत जारी प्रक्रिया का नियमानुसार तामीला कराया गया। इसके तहत अभियुक्त के घर सहित गांव के सार्वजनिक और अन्य प्रमुख स्थानों पर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई गई।
पुलिस टीम रही मौजूद
कार्रवाई के दौरान निरीक्षक शिव कुमार यादव, वरिष्ठ उपनिरीक्षक यशवन्त सिंह और कांस्टेबल शाहिल खान मौजूद रहे। पुलिस टीम ने गवाहों की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई न्यायालय से जारी आदेश के अनुपालन में की गई।