
सिधारी थाने में पति समेत पांच ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। जिले के सिधारी थाना क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता मुस्कान बानो की शिकायत पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, मुस्कान बानो की शादी 2 मार्च 2024 को प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के मेवा रामनगर निवासी जियाउद्दीन के साथ हुई थी। विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके पति और अन्य ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। शिकायत में पति के अलावा ससुर निजामुद्दीन, सास गुलहसना, ननद गुलाबुन, देवर जाहरुद्दीन का नाम शामिल है।
एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 24 सितंबर 2026 को विवाहिता अपने बच्चे के साथ बनपर बाजार में थी। इसी दौरान उसकी मां रेशमा वहां पहुंचीं। आरोप है कि पति ने अपनी मां के माध्यम से दहेज में 15 लाख रुपये देने की मांग की। विवाहिता की मां ने असमर्थता जताई तो उसके साथ मारपीट की गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विवाहिता और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई।
विवाहिता के अनुसार, उसने 25 सितंबर 2026 को सिधारी थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसने उच्चाधिकारियों से भी गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने 10 अक्टूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2) और 351(3) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में उपनिरीक्षक पूनम विश्वकर्मा को विवेचना सौंपी गई है।
पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना के दौरान आरोपों की जांच की जाएगी। फिलहाल एफआईआर में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।