
गंभीर चोट के मामले में एक आरोपी दोषी, दो को तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के मुकदमे में फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने दो आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। वहीं अदालत में उपस्थित दो आरोपियों को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए प्रत्येक पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने गुरुवार को सुनाया।
पुरानी रंजिश में लाठी-डंडे और गड़ासे से किया था हमला
अभियोजन पक्ष के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के सरायमोहन निवासी अमित राय 12 जून 2021 को दिन में करीब 11 बजे अपने दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर उनके पट्टीदार शिवम राय, अमरनाथ राय, भास्कर राय और अवनीश राय लाठी-डंडे और गड़ासा लेकर वहां पहुंचे और अमित राय पर हमला कर दिया। आरोप है कि भास्कर राय ने गड़ासे से अमित राय के सिर पर प्रहार किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ओम प्रकाश सिंह और निर्मल कुमार शर्मा ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
दो आरोपियों पर अर्थदंड, दो के खिलाफ वारंट
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अमरनाथ राय और अवनीश राय को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वहीं भास्कर राय को गंभीर चोट पहुंचाने तथा शिवम राय उर्फ सौरभ राय को साधारण मारपीट का दोषी पाया गया। हालांकि फैसला सुनाए जाने के समय दोनों आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। इस पर अदालत ने भास्कर राय और शिवम राय उर्फ सौरभ राय के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।