आपराधिक गतिविधियों के आरोप में एक व्यक्ति के दोनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित

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जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर रिवाल्वर और राइफल पुलिस अभिरक्षा में जमा, लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस

हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता और शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने थाना अतरौलिया क्षेत्र के ग्राम अनंतपुर निवासी राजेश यादव पुत्र राजधारी यादव के दोनों शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। प्रशासनिक आदेश के बाद संबंधित रिवाल्वर और राइफल को पुलिस अभिरक्षा में जमा करा दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, राजेश यादव के विरुद्ध थाना अतरौलिया में मु0अ0सं0 139/2026 दर्ज है। मामले में बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(3), 291, 61(2), 109(1), 324(4) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के बाद न्यायालय भेजा गया आरोप-पत्र
पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना पूरी होने के बाद धारा 115(2), 352, 351(3), 291, 61(2), 324(4) और 3(5) बीएनएस के तहत आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। मामले में शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग की आशंका को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई है।
दो शस्त्र और अलग-अलग लाइसेंस दर्ज
राजेश यादव के नाम रिवाल्वर शस्त्र संख्या J-1367, लाइसेंस संख्या 640/06 तथा राइफल शस्त्र संख्या AB07-13270, लाइसेंस संख्या 691/2008 पंजीकृत हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों लाइसेंस निलंबित करते हुए संबंधित शस्त्रों को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मामले में नियमानुसार आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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