
न्यायालय के आदेश पर 82 सीआरपीसी/84 बीएनएस की कार्रवाई, समय सीमा के बाद कुर्की की तैयारी
हिंदी न्यूज़ 24
बिलरियागंज/आजमगढ़। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लगातार फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर बिलरियागंज पुलिस ने 82 सीआरपीसी/84 बीएनएस के तहत कार्रवाई की। मंगलवार को पुलिस टीम ने अभियुक्त के घर और मोहल्ले में मुनादी कराकर उसे न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी।
पुलिस के अनुसार, थाना बिलरियागंज में दर्ज मु0अ0सं0 143/2026, धारा 2(b)(i)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। मुकदमे में नामजद अभियुक्त गोरख प्रसाद गौड़ उर्फ गौरव पुत्र वीरेंद्र गौड़ उर्फ नागेंद्र, निवासी राजेंद्र नगर (कान्दू टोला), थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ लगातार फरार चल रहा है।
पुलिस का कहना है कि अभियुक्त न तो पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही न्यायालय में हाजिर हुआ। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए गैंगस्टर न्यायालय, आजमगढ़ की ओर से गैर-जमानती वारंट (NBW) के साथ 82 सीआरपीसी/84 बीएनएस के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए गए।
इसी क्रम में 06 अक्टूबर 2026 को पुलिस टीम अभियुक्त के घर पहुंची और नियमानुसार घर तथा मोहल्ले में मुनादी कराई। इस दौरान परिजनों एवं स्थानीय लोगों को अभियुक्त के न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी गई।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त को 18 अक्टूबर 2026 तक न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होना होगा। निर्धारित समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई में उपनिरीक्षक अमित कुमार वर्मा, थाना जीयनपुर तथा कांस्टेबल रोहित त्रिपाठी, थाना जीयनपुर शामिल रहे।