माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील सिंह की 28.90 लाख की संपत्ति कुर्क होगी

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गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम ने जारी किया आदेश, जेसीबी और बाइक होंगी कुर्क
अपराध से अर्जित अवैध धन से संपत्ति खरीदने का आरोप, सात मुकदमे हैं दर्ज

हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी अभियुक्त सुनील कुमार सिंह की करीब 28.90 लाख रुपये बाजार मूल्य की दो संपत्तियों/वाहनों को कुर्क करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने जारी किया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत डीएम ने यह आदेश 3 अक्टूबर 2026 को पारित किया।
पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह पुत्र तीरथ सिंह निवासी ताहिरपुर, थाना रौनापार के खिलाफ थाना कोतवाली आजमगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के आधार पर आरोप है कि अभियुक्त ने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धनराशि से अपने नाम पर संपत्तियां खरीदीं। इन संपत्तियों के अर्जन का कोई वैध आय स्रोत प्रथम दृष्टया सामने नहीं आया।
कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में जेसीबी वाहन संख्या UP-50-DT-4150 शामिल है। इसे 3 जून 2022 को खरीदा गया था। पुलिस के अनुसार इसका अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपये, जबकि बाजार मूल्य करीब 28 लाख रुपये है।
इसके अलावा हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP-50-BD-0560 को भी कुर्क किया जाएगा। इसे 3 जनवरी 2018 को खरीदा गया था। इसका अनुमानित मूल्य 20 हजार रुपये और बाजार मूल्य करीब 90 हजार रुपये बताया गया है।
दोनों वाहनों का कुल बाजार मूल्य 28 लाख 90 हजार रुपये है।
जिला मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी को कुर्क की जाने वाली संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है। साथ ही नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक सुनील कुमार सिंह के खिलाफ आजमगढ़ के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल सात मुकदमे दर्ज हैं।
आपराधिक इतिहास में जीयनपुर थाने में वर्ष 2002 में हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमा, वर्ष 2011 में आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले तथा वर्ष 2023 में धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी से संबंधित मुकदमा शामिल है। इसके अलावा रौनापार थाने में वर्ष 2025 में दर्ज मुकदमा और कोतवाली आजमगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा भी उसके आपराधिक इतिहास में शामिल बताया गया है।
पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी है।

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