छह लाख की जमीन का सौदा, पैसे लेने के बाद बैनामा नहीं कराने का आरोप, घर में घुसकर मारपीट और एक लाख लूटने की भी शिकायत

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सिधारी क्षेत्र में अधिवक्ता की तहरीर पर पांच नामजद समेत आठ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा, तमंचा लहराकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप
आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के हरवंशपुर में जमीन के सौदे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। हरिनंदन गौतम की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों समेत आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि छह लाख रुपये में तय दो बिस्वा जमीन का सौदा करने के बाद आरोपियों ने रकम लेने के बावजूद बैनामा नहीं कराया। बाद में रुपये और जमीन मांगने पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी दी गई।


एफआईआर के मुताबिक हरिनंदन गौतम वर्ष 2021 से हरवंशपुर में पटन राम के मकान में किरायेदार के रूप में रह रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान मकान मालिक ने घर के बगल की करीब दो बिस्वा जमीन बेचने की बात कही। छह लाख रुपये में जमीन का सौदा तय होने के बाद शिकायतकर्ता ने अलग-अलग तारीखों में रकम दी।


तहरीर के अनुसार 10 सितंबर 2022 को तीन लाख रुपये और पांच फरवरी 2023 को दो लाख रुपये गवाहों के सामने नकद दिए गए। इसके अलावा एक लाख पांच हजार रुपये अभिषेक आनंद के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरी रकम लेने के बाद आरोपियों ने कहा कि जब बैनामा कराने के लिए पैसा हो जाए तो बता देना, तब बैनामा कर दिया जाएगा।

आरोप है कि पटन राम की मृत्यु के बाद शिकायतकर्ता ने अभिषेक आनंद से बैनामा कराने के लिए कहा। इसके बाद 14 सितंबर 2025 को आरोपियों ने कथित तौर पर एक राय होकर गाली-गलौज की और जमीन या रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करने का उल्लेख तहरीर में किया है।

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि 21 सितंबर 2025 को करीब 11:30 बजे अभिषेक आनंद, जोतन राम, विनोद, रवि, राजेश उर्फ राजे और आठ अज्ञात लोग एक राय होकर घर में घुसे। आरोप है कि उन्होंने जबरन कमरा खाली कराने और जान से मारने की नीयत से शिकायतकर्ता और उसके परिवार पर हमला कर दिया। लाठी-डंडे और लोहे के हथियार से मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि विनोद तमंचा लेकर धमका रहा था और आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के अनुसार घर में बैनामा कराने के लिए रखे एक लाख रुपये भी आरोपियों ने कथित तौर पर लूट लिए। घर के सामान में तोड़फोड़ करने और कुछ सामान बाहर फेंकने का भी आरोप लगाया गया है। घटना की सूचना शिकायतकर्ता ने डायल 1076 पर फोन कर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ आरोपी भाग गए।

एफआईआर के अनुसार सिधारी थाने में 31 अगस्त 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 3(5), 115(2), 351(3), 333, 324(4), 316(2), 309(4), 109(1) और 352 लगाई गई हैं। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मुरारी मिश्रा को सौंपी गई है।

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